पंचकूला : पुलिस उपायुक्त अनिल धवन ने दंड प्रक्रिया अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों के अंतर्गत जिला में स्थित बैंक, एटीएम, ज्वैलरी शॉप, मॉल, होटल, धर्मशाला, टैक्सी व ऑटोस्टैंड आदि के मालिकों को संस्थानों में अच्छी गुणवता के सीसीटीवी कैमरे लगवाने के आदेश जारी किए है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होने के साथ आगामी 17 जुलाई तक प्रiवी रहेंगे।
पुलिस उपायुक्त ने जारी आदेशो के अनुसार ज़िले में इन संस्थानों में काफी संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में असामाजिक तत्व किसी प्रकार का लाभ उठाने की कोशिश करते है, जिससे संपत्ति व जान-माल की हानि होने की सम्भावना बनी रहती है। यह आदेश जनहित को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए है। अदेशों में सभी बैंक, एटीएम, ज्वैलरी शॉप, मॉल, होटल, धर्मशाला, टेक्सी व ऑटो स्टेंड आदि के मालिकों एवं प्रबंधकों को उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने की हिदायत दी है।
उन्होंने कहा कि ये कैमरे 24 घंटे चलते रहने चाहिए और इन कैमरों में कम से कम 15 दिन की रिकोर्डिंग रखी जानी चाहिए। सभी होटल, धर्मशाला, विश्रामगृह के अतिरिक्त किराए पर रहने वाले किराएदारों के बारे में पूरी जानकारी के लिए रजिस्टर लगाए और उनका नाम, पता, काम करने की जगह का पता, मोबाइल नंबर व आने जाने का समय दर्ज होना चाहिए। इसे अलावा उनकी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही उन्हें अपनी संस्था में ठहरने दिया जाए। रजिस्टर को सुरक्षित रखें ताकि जरूरत पडऩे पर उसमें से किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा सके। अपने- अपने संस्थानों में सुरक्षा गार्ड तैनात होने चाहिए। इस कार्य में किसी प्रकार की कौताही न बरतें। आदेशों में कहा गया है कि आने वाले किसी व्यक्ति की गतिविधियां संदेहप्रद दिखाई देती है तो उसकी सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन, चौकी या पुलिस नियंत्रण कक्ष में फोन नंबर 100 व 0172-2582100 पर दें।