RG Kar Medical College Case: बंगाल सरकार ने आरजी कार मामले में संजय रॉय की मौत की सजा की मांग करते हुए डिवीजन बेंच में अपील दायर की। एजी ने सरकार की ओर से मामला दायर किया और इसे कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया।
कोलकाता के RG Kar मेडिकल कॉलेज में एक 31 वर्षीय डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय को कोलकाता सेशन कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस सजा पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि उनकी सरकार इस फैसले को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती देगी।
सीबीआई ने की फांसी की मांग
सुनवाई के दौरान, CBI के वकील ने इस अपराध को ‘दुर्लभतम मामलों’ में से एक बताते हुए कहा कि दोषी को मौत की सजा मिलनी चाहिए। वकील ने दलील दी कि यह अपराध इतना गंभीर है कि समाज में इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए सबसे कठोर सजा जरूरी है।
बचाव पक्ष का तर्क
दूसरी ओर, बचाव पक्ष ने कोर्ट में तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष दोषी की अपरिवर्तनीयता साबित करने में विफल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि दोषी को सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए। इन तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया कि अपराध के बावजूद इसे मौत की सजा का मामला नहीं माना जा सकता।
मुख्यमंत्री का सख्त रुख
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया में लिखा, “हमने पहले दिन से इस मामले में मौत की सजा की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने उम्रकैद का फैसला दिया। यह ‘दुर्लभतम मामलों’ में से एक है और दोषी को मौत की सजा दी जानी चाहिए थी। हम इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।”