Saif Ali Khan Property: भोपाल में पटौदी खानदान की 15 हजार करोड़ की संपत्ति जल्द ही सरकारी कब्जे में आ सकती है। शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत ये संपत्ति सरकार ले सकती है। दरअसल हाई कोर्ट ने इस संपत्ति पर 2015 से लगा स्टे हटा दिया है। यह संपत्ति ऐसे में शत्रु संपत्ति मानी जा रही है। क्योंकि नवाब हमीदुल्लाह की बड़ी बेटी आबिदा पाकिस्तान चली गई थीं। नवाब परिवार के वंशज सैफ अली खान और शर्मिला टैगोर समेत इस संपत्ति पर दावा कर रहे हैं।
इसलिए स्टे हटा
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शत्रु संपत्ति के मामले में एक्टर सैफ अली खान, उनकी मां शर्मिला टैगोर, बहनें सोहा और सबा अली खान के साथ ही पटौदी की बहन सबीहा सुल्तान को निर्देश दिया है कि वे शत्रु संपत्ति मामले में अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपना पक्ष रखें। लेकिन किसी ने भी समय सीमा में पक्ष नहीं रखा। कोर्ट के आदेश के बाद अब इस मामले का हल हो गया है और इस संपत्ति से स्टे हटा लिया गया है।
पहले भी दिलाई गई है सख्त सजा
ममता बनर्जी ने जयनगर, फरक्का और गुरलप के मामलों का हवाला देते हुए कहा कि इन मामलों में दोषियों को सख्त सजा दी गई थी। उन्होंने कहा, “हमने 3-4 महीनों में कई मामलों में दोषियों को मौत या अधिकतम सजा दिलाई है। फिर इस मामले में ऐसा क्यों नहीं हुआ? यह अपराध बेहद जघन्य है और सबसे कड़ी सजा का हकदार है।” क्या है RG Kar मेडिकल कॉलेज मामला? यह घटना 9 अगस्त 2022 को आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में हुई थी। एक 31 वर्षीय पीजी डॉक्टर का शव वहां मिला था। इस मामले की शुरुआती जांच स्थानीय पुलिस ने की थी, लेकिन बाद में इसे सीबीआई को सौंप दिया गया।
क्या होगा आगे?
अब राज्य सरकार इस फैसले को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह मामला बेहद गंभीर है और न्याय की मांग करता है।
दोषी को मिली सजा
कोर्ट ने दोषी संजय रॉय को उम्रकैद और ₹50,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। यह राशि पीड़िता के परिवार को दी जाएगी। राज्य सरकार का मानना है कि दोषी को मौत की सजा दिलाने के लिए वह हर संभव प्रयास करेगी। यह देखना होगा कि हाईकोर्ट में इस मामले का क्या नतीजा निकलता है और क्या दोषी को मौत की सजा दी जाएगी।