इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पूरी मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने सरकार को आरक्षण और बेसिक शिक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए तीन महीने के भीतर नई मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया है। भर्ती प्रक्रिया के दौरान आरोप लगाया गया कि 19,000 पदों के लिए आरक्षण नियमों का ठीक से पालन नहीं किया गया। खास तौर पर ओबीसी वर्ग को अनिवार्य 27 प्रतिशत के बजाय केवल 3.86 प्रतिशत आरक्षण मिला। इसी तरह अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को अनिवार्य 21 प्रतिशत के बजाय 16.2 प्रतिशत आरक्षण दिया गया।
सरकार का कहना था कि भर्ती प्रक्रिया मौजूदा नियमों के अनुसार ही की गई है। हालांकि, अब कोर्ट ने कहा है कि नई चयन सूची बनाते समय यदि वर्तमान में कार्यरत किसी सहायक शिक्षक पर विपरीत असर पड़ता है तो मौजूदा सत्र का लाभ दिया जाए। ताकि, छात्रों की पढ़ाई पर खराब असर न पड़े।