MP High Court big decision on EWS reservation – एमपी में आरक्षण पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। मध्यप्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानि ईडब्ल्यूएस (EWS) के लिए कोटा पर अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने अनारक्षित पदों में से 10 प्रतिशत सीटें ईडब्ल्यूएस को देने का आदेश दिया है। EWS कोटा मामले में कोर्ट के इस फैसले के बाद सरकारी नौकरियों और भर्ती में इस वर्ग को खासी राहत मिलने की उम्मीद है।
बता दें कि इस संबंध में मध्यप्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 19 दिसंबर 2019 को रोस्टर जारी किया गया था। इसमें 10 प्रतिशत EWS आरक्षण का प्रावधान था पर रोस्टर के अनुसार कुल रिक्त पदों में से 10 प्रतिशत पद EWS के लिए आरक्षित किए जाते हैं। इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(6) के अंतर्गत असंगत माना गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि केवल अनारक्षित पदों में से 10 प्रतिशत पदों को EWS के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए।
हाईकोर्ट के डिसीजन को ऐसे समझिए
100 पदों के लिए भर्ती होगी तो उसमें से आरक्षित पदों— 16 पद SC को, 20 पद ST को तथा 14 पद ओबीसी वर्ग के होंगे। 50 प्रतिशत आरक्षित पदों को घटाने के बाद 50 पद अनारक्षित बचेंगे। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार इसके 10 प्रतिशत यानि 5 पद EWS के लिए आरक्षित किए जाने चाहिए। जबकि अभी तक 100 रिक्त पदों में से 10 प्रतिशत यानि 10 पद EWS के लिए आरक्षित किए जाते हैं।