वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक हुई। बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हार्स रेसिंग और कैसिनो पर 28 प्रतिशत जीएसटी लागू करने पर फैसला किया गया है।
केंद्र सरकार मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस पर कड़े फैसले ले सकती है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इन सभी कंपनियों को प्रतिबंधित किया जा सकता है।
बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसके (ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर 28% GST) 1 अक्टूबर से लागू होने की उम्मीद है। यह भी तय है कि इस फैसले के लागू होने के 6 महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी।
उन्होंने आगे कहा कि जब मैं 6 महीने कहती हूं तो इसका मतलब आज से शुरू करना नहीं है, जब इसे लागू किया जाता है तब से यह शुरू होता है।
वहीं राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि सट्टेबाजी पहले से ही जीएसटी के दायरे में है और यह इसे कानूनी नहीं बनाती। सट्टा और जुआ अवैध है और कर के दायरे में आता है। ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाने से उन राज्यों में ऑनलाइन गेम वैध नहीं हो जाएगी, जिन्होंने उन पर प्रतिबंध लगा रखा है।