बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की आने वाले दिनों में मुसीबत बढ़ सकती है।
इसकी वजह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े केस में नया मोड़ आ गया है। समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी याचिका में संसोधन करने और अतिरिक्त जानकारी जोड़ने की परमीशन दे दी है। जिसके बाद बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान पर बेटे को आर्यन को बचाने के लिए अधिकारी को रिश्वत देने का केस चल सकता है। जानिए आखिर पूरा मामला क्या है?
हाई-प्रोफाइल कार्डेलिया क्रज ड्रग्स-ऑन-क्रूज केस में
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने समीर वानखेड़े पर भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम के तहत जबरन वसूली और रिश्वतखोरी का आरोप लगाया था। जब IAS अधिकारी वानखेड़े एनसीबी में जोनल डॉयरेक्टर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर थे और उन्होंने मुंबई के लक्जरी क्रूज पर छापा मारा था और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत अन्य लोगों को ड्रग केस में अरेस्ट किया था।
25 करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग शाहरुख से की थी
सीबीआई ने कहा कि इस कार्यकाल के दौरान, उन्होंने और चार अन्य आरोपियों ने अभिनेता शाहरुख खान से उनके बेटे आर्यन के पास से क्रूज से कथित तौर पर ड्रग्स जब्त किए जाने के बाद अभिनेता 25 करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग की थी। ‘रिश्वत देने वाला भी बने केस में आरोपी’ बुधवार को जब वानखेड़े के वकील आबाद पोंडा ने बहस की जिसमें उन्होंने दलील दी कि इन धाराओं में कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी लोक सेवक को प्रेरित करने और अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए रिश्वत की पेशकश करता है/देता है, उसपर भी मुकदमा चलाया जाएगा तो ऐसे में शाहरुख खान के खिलाफ भी रिश्वत देने के आरोप में केस चलाया जाना चाहिए।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी मंजूरी
जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व मुंबई ज़ोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को अपनी याचिका में संशोधन करने और अतिरिक्त आधार जोड़ने की अनुमति दी, जिसमें कहा गया है कि रिश्वत देने वाले पर भी मुकदमा चलाया जाना चाहिए।