*सड़क पर शव रखकर अब नहीं कर सकेंगे प्रदर्शन, हरियाणा सरकार ला रही नया कानून, जानें कितनी होगी सजा…*
हरियाणा सरकार एक ऐसा कानून बनाने वाली है, जिसके बाद लोग अपनी मांगों को मनवाने के लिए शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। हरियाणा सरकार नया कानून लाने वाली है जो सड़क या हाईवे सहित किसी भी जगह पर विरोध प्रदर्शन में शवों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाएगा। ऐसे में अगर परिवार के सदस्यों को विरोध प्रदर्शन के लिए मृत रिश्तेदार के शव का इस्तेमाल करने का दोषी पाया जाता है तो जिला प्रशासन पुलिस के सहयोग से शव को कब्जे में लेगा और अंतिम संस्कार करेगा।
अगर पुलिस मृतक के परिवार को विरोध प्रदर्शन के लिए शव का उपयोग करते हुए पाती है, तो परिवार के दोनों सदस्यों और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को कम से कम छह महीने की केंद की सजा होगी, जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही 5000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ऐसे सभी अपराध संज्ञेय और गैरजमानती होगे।