Kunal Kamra News: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम लिए बगैर उन पर किए गए कमेंट को लेकर मुसीबत में फंसे कमीडियन कुणाल कामरा दूसरे समन के बावजूद पूछताछ के लिए पुलिस के समक्ष हाजिर नहीं हुए। वह इस वक्त कहां हैं, इसके बारे में उनके माता-पिता को भी जानकारी नहीं है
दूसरे सम्मन के लिए मुंबई पुलिस ने बुलाया था
मुंबई की खार पुलिस के अनुसार, कुणाल कामरा को दूसरा समन भेज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उन्हें सोमवार को हाजिर होना था, लेकिन वह नहीं हुए। इसके बाद पुलिस की टीम उनके मुंबई स्थित घर पहुंची और पता लगाने की कोशिश की कि कुणाल क्यों नही आ रहे हैं और कब तक आएंगे। कुणाल के माता पिता ने उनके बारे में अनभिज्ञता प्रकट करते हुए कहा कि वह पुलिस के समक्ष अपना बयान दर्ज कराने कब आएंगे, इसकी जानकारी उन्हें नही है। कुणाल के माता पिता ने बताया कि कुणाल पिछले 10 सालों से तमिलनाडु में रह रहे हैं।
दर्शकों के भी पुलिस दर्ज कर रही है बयान
मुंबई की खार पुलिस उन लोगों के भी बयान दर्ज कर रही है, जो लोग कामरा के उस विवादित शो में बतौर दर्शक गए थे। स्टैंड-अप कमीडियन को सोमवार को मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए पेश होना था। पुलिस ने गुरुवार को समन भेजकर 31 मार्च को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा था।
सम्मन के बाद पुलिस का कमरा के साथ संपर्क टूटा
मुंबई की खार पुलिस स्टेशन से मिली जानकारी के मुताबिक, दूसरा समन भेजे जाने के बाद से कामरा पुलिस के संपर्क में नहीं हैं। कुणाल को पहला समन 25 मार्च को जारी हुआ था, जिसे लेकर कुणाल ने 2 अप्रैल तक का समय मांगा था, लेकिन पुलिस ने मोहलत देने से इनकार करते हुए उन्हें 27 मार्च को दूसरा समन जारी किया और 31 मार्च को खार पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के लिए कहा।
मद्रास हाई कोर्ट ने दी है कामरा को अग्रिम जमानत
खार पुलिस ने कामरा को 25 मार्च को ही समन भेजा था। वह घर पर नहीं मिले तो उन्हें व्हाट्सएप पर भी समन भेजा गया। उन्हें जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था। खार पुलिस की एक टीम उनके घर भी गई और उनके माता-पिता को भी समन की एक प्रति दी थी। कुणाल कामरा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर हैबिटेट क्लब में हुई तोड़फोड़ की निंदा की और कहा कि वह अपनी टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांगेंगे।
कमीडियन को मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम अग्रिम जमानत दी। अदालत ने कमीडियन को शर्तों के साथ सात अप्रैल तक अंतरिम अग्रिम जमानत दी है। कुणाल कामरा ने तमिलनाडु में अपने निवास का हवाला देते हुए अंतरराज्यीय जमानत मांगी थी। कामरा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया था कि वह फरवरी 2021 से तमिलनाडु से मुंबई चले गए। हालांकि, वह तमिलनाडु के निवासी हैं।