सदन में सीएम नायब सैनी सरकारी संकल्प पेश किया
हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 पेश किया गया था
इसे लेकर केंद्रीय गृह विभाग की तरफ से हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 को वापस लेने का आग्रह किया गया था
ये विधेयक वापस लेने संकल्प प्रस्तुत करते हैं– सीएम
सदन में प्रस्ताव पारित हुआ और हकोका कानून वापिस हुआ
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मुख्यमंत्री ने एक और सरकारी संकल्प पेश किया
हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक, 2024 को वापस लेने का संकल्प प्रस्तुत किया
*सीएम का प्रस्ताव*
“चूकिं, हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक, 2024, हरियाणा राज्य में शव के बुनियादी मानवाधिकारों को बनाए रखने और शव के सम्मानपूर्वक अंतिम निपटान के लिए और उससे सम्बन्धित और उसके आनुषंगिक मामलों के लिए राज्य विधानमण्डल द्वारा 2024 का विधेयक संख्या-4 एच.एल.ए. पारित किया गया था और चूंकि, उक्त विधेयक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 में दिए गए उपबंधों की अनुपालना में हरियाणा के राज्यपाल को उस पर उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया;
हरियाणा के राज्यपाल द्वारा उक्त विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन भारत के राष्ट्रपति के विचारण के लिए आरक्षित किया गया था
हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक, 2024 भारत के राष्ट्रपति की सहमति के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया था। हरियाणा के राज्यपाल के सचिव के माध्यम से प्राप्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों पर राज्य सरकार से टिप्पणियां मांगी गई यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन था। इसी दौरान भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45), दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का केन्द्रीय अधिनियम 1), को बदलते हुए तीन नए दांडिक कानून अर्थात् भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 45), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 46) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 47) प्रथम जुलाई, 2024 से लागु किए गए थे। मामले पर विचार विमर्श किया गया और यह निर्णय लिया गया कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार से हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक, 2024 को वापस करने का अनुरोध किया जाए, चूंकि हरियाणा राज्य नए अधिनियमित आपराधिक कानूनों में दिए गए उपबन्धों को शामिल करने तथा भारत सरकार की आपत्तियों के निवारण के बाद एक नया विधेयक प्रस्तुत करने का इरादा रखता है;
मंत्री परिषद् की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमन्त्री, हरियाणा ने हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्या 4-एच.एल.ए.) को वापस लेने का निर्णय लिया है
इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 तथा 201 में दिए गए उपबन्धों के अनुसरण में, हरियाणा राज्य विधानसभा, इसके द्वारा, हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक, 2024 को वापस लेने का संकल्प पारित करती है
बिल को वापस लेने को लेकर सरकारी संकल्प पर बोले कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने कहा
क्या आपत्ति केंद्र की तरफ से लगाई गई कृपया वो भी बताएं