गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हिमंत बिस्व सरमा ने घोषणा की है कि राज्य में आधार कार्ड के लिए हर नए आवेदक को अपना एनआरसी आवेदन रसीद नंबर (एआरएन) अनिवार्य रूप से देना होगा।
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) भारतीय नागरिकों की एक सूची है जिसमें पहचान संबंधी जानकारी होती है।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने असम में ‘विदेशियों की आमद’ को रोकने के लिए नई आवश्यकता को जिम्मेदार ठहराया। सरमा ने यह भी कहा कि असम सरकार आधार कार्ड जारी करने में ‘बहुत सख्त’ होगी।
सीएम सरमा ने बताया कि इस उद्देश्य के लिए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जाएगी और इसे 1 अक्टूबर को लागू किया जाएगा। हिमंत सरमा ने दावा किया कि असम में आधार कार्ड के लिए दाखिल किए गए आवेदनों की संख्या ‘आबादी से ज़्यादा’ है।
मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ”आधार कार्ड के लिए आवेदन आबादी से ज़्यादा हैं…इससे पता चलता है कि संदिग्ध नागरिक हैं और हमने फैसला किया है कि नए आवेदकों को अपना एनआरसी आवेदन रसीद नंबर (एआरएन) जमा करना होगा।”
सरमा ने यह भी कहा, “असम में आधार बनवाना आसान नहीं होगा और उम्मीद है कि अन्य राज्य भी आधार कार्ड जारी करने में सख्ती बरतेंगे।” सरमा ने कहा, “अगर आवेदक के पास एनआरसी एआरएन है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वह 2014 से पहले राज्य में था।”
भाजपा नेता ने बताया कि चार जिलों में “उनकी अनुमानित कुल आबादी से अधिक आधार कार्ड के लिए आवेदन आए हैं।” उन्होंने कहा, “ये जिले हैं बारपेटा, जहां 103.74 प्रतिशत, धुबरी, जहां 103 प्रतिशत और मोरीगांव तथा नागांव, जहां 101 प्रतिशत आवेदन आए हैं।”
उनके अनुसार, केंद्र ने राज्य सरकारों को यह तय करने का अधिकार दिया है कि किसी व्यक्ति को आधार कार्ड जारी किया जा सकता है या नहीं। मुख्यमंत्री ने अवैध अप्रवासियों की पहचान करने और उनसे निपटने के प्रयासों में वृद्धि की भी रूपरेखा प्रस्तुत की।
असम में आधार कार्ड के लिए एनआरसी एआरएन से छूट
मुख्यमंत्री सरमा ने घोषणा की है कि एनआरसी प्रक्रिया के दौरान जिन 955,000 व्यक्तियों के बायोमेट्रिक्स लॉक कर दिए गए थे, उनके लिए एआरएन जमा करने की आवश्यकता को माफ कर दिया जाएगा, ताकि उन्हें उनके आधार कार्ड प्राप्त हो सकें। यह छूट चाय बागान क्षेत्रों के निवासियों को भी मिलेगी, जहाँ आधार जारी करने में देरी के लिए बायोमेट्रिक मशीनों की कमी सहित लॉजिस्टिक मुद्दों को जिम्मेदार ठहराया गया है।
असम में किसे मिलेगा आधार कार्ड?
मुख्यमंत्री सरमा ने स्पष्ट किया कि असम में नए आवेदकों के लिए आधार कार्ड केवल जिला आयुक्त से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही जारी किए जाएँगे। यह प्रमाण पत्र गहन समीक्षा के बाद दिया जाएगा, जिसमें एनआरसी एआरएन 2014 से पहले राज्य में निवास के प्रमाण के रूप में काम करेगा।