दिल्ली: कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन स्पोर्ट न्यायालय (सीएएस) द्वारा पहलवान विनेश फोगाट की अपील खारिज होने पर भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के वकील विदुषपत सिंघानिया का कहना है, “अभी तक कोई विस्तृत आदेश नहीं आया है. अभी तक केवल एक पंक्ति का आदेश आया है कि उनका अपील खारिज कर दी गई है। उन्होंने कोई कारण नहीं बताया कि इसे क्यों खारिज किया गया या उन्होंने इतना समय क्यों लिया… हम दोनों आश्चर्यचकित और निराश थे कि कल शाम एक निर्णय आया और उसकी अपील खारिज कर दी गई… हमें उम्मीद है कि विस्तृत आदेश 10-15 दिनों में आएगा…सीएएस के फैसले के खिलाफ 30 दिनों के भीतर स्विस फेडरल ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है। विस्तृत आदेश आने के बाद 30 दिन का समय शुरू होगा, हरीश साल्वे हमारे साथ हैं हम उनके साथ बैठेंगे, एक अपील का मसौदा तैयार करेंगे और इसे दायर करेंगे…”