आश्रम में एक नाबालिग से बलात्कार के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे धर्मगुरु को 7 दिन की पैरोल मिल गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को इलाज के लिए यह पैरोल दी है। आसाराम पुलिस हिरासत में ही इलाज के लिए महाराष्ट्र जाएगा।
राजस्थान हाई कोर्ट से पैरोल अर्जी स्वीकार होने के बाद अब आसाराम खुद के खर्चे पर पुलिस कस्टडी में उपचार के लिए महाराष्ट्र जा सकेगा।
आसाराम इलाज के लिए इससे पहले भी कई बार पैरोल की अर्जी लगा चुका है। इस बार आसाराम की तबीयत को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने की अर्जी स्वीकार कर ली। बाबा महाराष्ट्र में आयुर्वेदक पद्धति से इलाज करना चाहता है।
आसाराम 2 सितंबर 2013 से जेल में हैं और वह कई बार जेल से बाहर आने की कोशिश कर चुका है। आसाराम ने पैरोल की अर्जी भी डाली, लेकिन उसे यहां भी कामयाबी नहीं मिली। अभी कुछ दिन पहले आसाराम के सीने में अचानक दर्द उठने की खबरें आई थी, तब उसे जोधपुर एम्स में भर्ती कराया गया था।
बता दें कि, आसाराम पर अपने आश्रम में एक नाबालिग से बलात्कार के आरोप लगे थे। जोधपुर की पोस्को कोर्ट ने आसाराम को इस मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।