यूपी में एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) की तर्ज पर एससीआर (राज्य राजधानी क्षेत्र) बनाने का योगी सरकार का बिल विधानसभा में पास हो गया है. योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एससीआर बनाने संबंधी बिल विपक्ष के हंगामे के बीच पास कराया.
योगी सरकार के इस बिल के पास होने के बाद राजधानी लखनऊ के पास के जिलों को एससीआर क्षेत्र में शामिल किया जाएगा. इसमें उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली और बाराबंकी के कई हिस्सों को मिलाकर एससीआर बनाने का फैसला किया गया है.
अब नजूल की जमीन को पट्टे पर नहीं दिया जा सकेगा
इसके अलावा योगी सरकार ने यूपी में नजूल संपत्ति को लेकर विधानसभा में विधेयक पेश कर उसे भी पास कराया. इस बिल के पास होने के बाद यूपी में नजूल भूमि को पट्टे पर नहीं दिया जा सकेगा. नजूल भूमि को लेकर सरकार ने अध्यादेश पास किया था. आज सदन में बिल पेश कर इसे पास कराया गया.
विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम भी पास
इससे पहले मंगलवार को सरकार ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 2024 विधानसभा से पारित कराया था. इसमें छल-कपट या जबरन धर्मांतरण के मामलों में उम्रकैद की सजा का प्रावधान है. पहले किसी महिला को धोखा देकर और उसका धर्मांतरण कर शादी करने के दोषी पाए जाने वाले के लिए अधिकतम 10 साल की सजा और 50 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान था.
संशोधित अधिनियम में छल-कपट या जबरन कराए गए धर्मांतरण के मामलों में कानून को पहले से सख्त किया गया है. अब अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही सरकार ने विधानसभा ने मंगलवार को परीक्षाओं में गड़बड़ी से निपटने के लिए एक विधेयक पारित किया. इसमें संगठित नकल गिरोहों से जुड़े लोगों के लिए अधिकतम आजीवन कारावास की सजा और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.