कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI केस रद्द करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने सीबीआई द्वारा दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले को रद्द करने की मांग की थी।
जस्टिस बेला त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने याचिका खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एस सी शर्मा की पीठ ने कहा कि वह कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करना नहीं चाहती। पीठ ने कहा, “माफ कीजिए। इसे खारिज किया जाता है।” शीर्ष अदालत शिवकुमार की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने उच्च न्यायालय के 19 अक्टूबर 2023 के आदेश को चुनौती दी है। इस आदेश में उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने सीबीआई को अपनी जांच पूरी करने और तीन महीने के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया था।
‘सभी घोटाले भाजपा ने किए हैं’
इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए डीके शिवकुमार ने कहा, “सभी घोटाले भाजपा ने किए हैं। भाजपा का कार्यकाल घोटालों का जनक है, इसलिए लोगों ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब हम सब कुछ साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। वे इसे पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके नाम सामने आ जाएंगे।”
VIDEO | “All of the scams have been created by the BJP. BJP tenure is the father of scams which is why they have been thrown out by people. Now, we are trying to clean up everything. They aren’t able to digest this since their names will come out,” says Karnataka Deputy CM DK… pic.twitter.com/ec9YucpiXY
— Press Trust of India (@PTI_News) July 15, 2024
2021 में दी थी चुनौती
CBI ने आरोप लगाया है कि डीके शिवकुमार ने 2013 से 2018 के बीच आय के अपने ज्ञात स्रोतों से ज्यादा संपत्ति अर्जित की। वह उस दौरान तब की कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। CBI ने तीन सितंबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिवकुमार ने 2021 में उच्च न्यायालय में प्राथमिकी को चुनौती दी थी।