पतंजलि और अन्य कंपनियों से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है. कोर्ट ने विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के लिए शर्तें लागू की हैं.