करनाल विधानसभा उप चुनाव रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस पामी दिंघतन्नम श्री नरसिम्हा की पीठ ने खारिज करते हुए उप चुनाव जारी रखने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि करनाल निवासी कुनाल चानना ने पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट में याचिका दायर कर उप चुनाव को चुनौती देते हुए कहा था कि यह उपचुनाव असवैंधानिक है। हाइकोर्ट की डबल बैंच ने 3 अप्रैल 2024 को फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी व उप चुनाव जारी रखने के आदेश दिए। हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ कुनाल चानना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसपर शुक्रवार दिनांक 26 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई व करनाल विधानसभा उप चुनाव जारी रखने के आदेश दिए गए व उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल विधानसभा से भाजपा विधायक पद के दावेदार हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस्तीफा देने के बाद करनाल विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग ने उप चुनाव कराने का ऐलान किया था। जिसके खिलाफ हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। करनाल निवासी शीशपाल राणा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से सोलिसीटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता मनेन्द्र सिंह व स्पेशल एडिशनल एडवोकेट जनरल लोकेश सिन्हाल ने पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर उप चुनाव जारी रखने के आदेश पारित कर दिए।