केरल की एक कोर्ट ने मंगलवार को बीजेपी नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दिसंबर 2021 में भाजपा ओबीसी विंग के नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के मामले में प्रतिबंधित इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के 15 लोगों को मौत की सजा सुनाई। अदालत ने नैसम, अजमल, अनूप, मोहम्मद असलम, अब्दुल कलाम उर्फ सलाम, अब्दुल कलाम, सफरुद्दीन, मनशाद, जसीब राजा, नवास, समीर, नजीर, जाकिर हुसैन, शाजी पूवथुंगल और शेरनस अशरफ को भाजपा नेता की बेरहमी से हत्या के दोषी ठहराया है।
कई धाराओं में केस दर्ज
आठ आरोपियों पर सीधे तौर पर हत्या करने का आरोप लगा। उनके खिलाफ धारा 302 (हत्या), 149 (गैरकानूनी जमावड़ा), 449 (मौत की सजा वाले अपराध को अंजाम देने के लिए घर में अतिक्रमण), 506 (आपराधिक धमकी), और 341 (गलत तरीके से रोकना) की धारा में मामला दर्ज किया गया। बाकी अन्य आरोपी हमलावरों के अपराध को अंजाम देने के दौरान घातक हथियारों के साथ भाजपा नेता के घर के बाहर पहरा दे रहे थे। उन्हें आईपीसी की धारा 302 r/w 149 और 447 (आपराधिक अतिक्रमण) के तहत दोषी ठहराया गया था।
जानिए पूरा मामला
19 दिसंबर, 2021 को भाजपा ओबीसी मोर्चा के राज्य सचिव रंजीत श्रीनिवासन पर उनके परिवार की मौजूदगी में उनके घर पर हमला किया गया। इस दौरान वे गंभीर रूप से घायल हो गए और इसके बार उनकी मौत हो गई। 20 जनवरी, 2024 को केरल की एक अदालत ने अलाप्पुझा में भाजपा ओबीसी विंग नेता की हत्या में शामिल 15 लोगों को दोषी ठहराया।