Visa Rule Changes : सऊदी सरकार विदेशी कामगारों की भर्ती के लिए वीजा जारी करने के नियमों में बदलाव किया है। सऊदी अरब के इस कदम का भारत के लोगों को पर भी काफी असर होगा। सऊदी मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय के अनुसार, नए नियमों के तहत अब अविवाहित सऊदी नागरिक 24 साल का होने के बाद ही घरेलू कामकाज के लिए किसी विदेशी नागरिक को काम पर रख सकता है। इन शर्तों के पूरा होने के बाद ही उस विदेशी कामगार के लिए वीजा जारी किया जाएगा।
ऑनलाइन दिया जाएगा वेतन, आएगी पारदर्शिता
इसके लिए सऊदी मानव संसाधन मंत्रालय ने बकायदा ग्राहकों (नियोक्ता) के लिए मूसानेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की भी स्थापना की है। जहां, उनके अधिकारों, कर्तव्यों और संबंधित कामों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही कामगारों के लिए वीजा जारी करने और श्रमिकों के बीच बातचीत करने की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, इसी प्लेटफॉर्म पर ही एसटीसी पे और यूआरपे के माध्यम से कामगारों को वेतन ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान की गई है।
आएगी पारदर्शिता
साथ ही घरेलू श्रम अनुबंधों के प्रमाणीकरण और विवादों के समाधान जैसी सुविधाएं भी इस प्लेटफॉर्म पर हैं। इसका मकसद भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के साथ-साथ नियोक्ता और श्रमिकों के बीच किसी भी प्रकार के विवादों को सुलझाने और दोनों के अधिकारों को सुनिश्चित करना है। घरेलू कामगारों की विभिन्न श्रेणियां हैं। जिनमें नौकर, ड्राइवर, सफाईकर्मी, रसोइया, गार्ड, किसान, दर्जी, लिव-इन नर्स और ट्यूटर शामिल हैं। गौरतलब है कि भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक, लगभग 26 लाख भारतीय सऊदी अरब में काम करते हैं।