अपनी याचिका के माध्यम से, बृज भूषण शरण सिंह ने मामले में आरोप तय करने से संबंधित एफआईआर, आरोप पत्र और ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। उनकी याचिका में कई महिला पहलवानों द्वारा दायर शिकायतों के संबंध में उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही का विरोध करने की मांग की गई है।
डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली पुलिस की एफआईआर से संबंधित उनके खिलाफ चल रही ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। यह एफआईआर कई महिला पहलवानों की शिकायतों के आधार पर दर्ज की गई थी। सिंह की याचिका में उनके खिलाफ इन कार्यवाही को जारी रखने का विरोध करने की मांग की गई है।