कोलकाता हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण नहीं बल्कि मुस्लिम आऱक्षण को लेकर जो अपना फैसला दिया है वह स्वागत योग्य है। भारत का संविधान धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं देता। टीएमसी की सरकार ने राजनीतिक तुष्टिकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए 118 मुस्लिम जातियों को ओबीसी आरक्षण का हक दिया।
भारत का संविधान धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं देता.
सीएम ने कहा कि टीएमसी की सरकार ने राजनीतिक तुष्टिकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए 118 मुस्लिम जातियों को ओबीसी आरक्षण का हक दिया. यह कार्य असंवैधानिक था, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है. हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर करारा थप्पड़ मारा है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने चेताया था कि धर्म के आधार पर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. यह फैसला नजीर बनना चाहिए.अब कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के कृत्य का जवाब देने का समय है. देश की कीमत पर राजनीति करने की होड़ जो लगी है, इसे खत्म किया जाना चाहिए और बेनकाब किया जाना चाहिए.