चण्डीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल, जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के चेयरमैन भी हैं, ने आज हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे नागरिकों की शिकायतों का निवारण और लम्बित मामलों को समाप्त करने के लिए शिविरों का आयोजन करें। क्षेत्रीय प्रशासकोंं की अध्यक्षता के अन्तर्गत विवाद निवारण फोरम गठन करने का निर्णय भी लिया गया है, जो विशेष शिविरों का आयोजन करेंगे।
इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए प्राधिकरण के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री को हुडा विभाग और सम्पदा विभाग से सम्बन्धित शिकायतें मिल रही थी, इस पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए इन शिविरों को आयोजित करने के निर्देश दिए हैं ताकि लोगों की समस्याओंं का जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके और मुकदमेबाजी को भी कम किया जा सके। इन शिकायतों के निवारण न होने का एक कारण यह भी है कि सभी सम्बन्धित अधिकारी एक समय पर उपलब्ध नहीं होते हैं, जिसके कारण शिकायतें लम्बित रहती हैं। उन्होंने बताया कि हुडा विभाग द्वारा मुकदमों को कम करने व जन शिकायतों के निवारण के लिए तुरंत प्रभाव से विभिन्न कदम उठाए हैं।
उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत आबंटियों से सम्बन्धित शिकायतों में अलाटमेंट लैटर का देरी से जारी करना, 15 प्रतिशत राशि जमा करवाने में देरी, कब्जा देने से सम्बन्धित, प्लाटों के साइज में अंतर, बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति में देरी, कम्प्लीशन प्रमाणपत्र और ओक्युपेशन प्रमाणपत्र में देरी, निर्माण की समयावधि के विस्तार से सम्बन्धित शिकायतें शामिल हैं। इसी प्रकार, लोगों से सम्बन्धित शिकायतों में सडक़ों की मरम्मत, सेनिटेशन, पानी आपूर्ति की गुणवत्ता, पार्क व ग्रीन एरिया की मरम्मत, खाली प्लाटों और हुडा की भूमि पर अतिक्रमण तथा सामुदायिक सुविधाओं की मरम्मत इत्यादि से सम्बन्धित शिकायतें शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय प्रशासकोंं की अध्यक्षता के अन्तर्गत विवाद निवारण फोरम में अधीक्षक अभियंता सदस्य, सम्पदा अधिकारी सदस्य सचिव, जिला नगर योजनाकार सदस्य, डीडीए-एडीए सदस्य तथा सीएओ और वरिष्ठ एओ सदस्य होंगे। यह फोरम शिविर के स्थान, तिथि व समय की सार्वजनिक सूचना जारी करेगा। फोरम आवेदन प्राप्त करेगा, आबंटियों की प्रस्तुति लेगा, रैजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशनों के आवेदन इत्यादि समयावधि में स्वीकार करेगा और हुडा की नीतियों के मद्देनजर उनकी जांच करेगा तथा अंतिम निर्णय की जानकारी शिविर दिवस के दिन आवेदक को देगा। यदि किसी कारणवश फोरम शिविर की तिथि तक अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंचता है तो आवेदक की सुनवाई के पश्चात एक समयावधि की समय सीमा आवेदक को बताएगा। उन्होंने बताया कि फोरम के चेयरमैन और सदस्य शिविर दिवस के दिन स्वयं उपस्थित रहेंगे।
प्रवक्ता ने बताया कि आबंटियों व रैजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशनों द्वारा प्रस्तुतियों व आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 मई 2016 है। फोरम यह सभी शिविर शनिवार को आयोजित करेगी। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद जोन मेें फरीदाबाद अर्बन एस्टेट केे लिए शिविर 4 जून, 11 जून व 18 जून तथा फरीदाबाद जोन में ही अर्बन एस्टेट को छोडक़र 25 जून व 2 जुलाई को आयोजित किए जाएंगे। गुडग़ांव जोन में अर्बन एस्टेट क्षेत्र के गुडग़ांव (ईओ-1) के लिए शिविर 4 जून, 11 जून व 18 जून तथा गुडग़ांव (ईओ-2) के लिए 25 जून, 2 जुलाई तथा 9 जुलाई व गुडग़ांव के अर्बन जोन को छोडक़र रेवाड़ी में आयोजित होने वाले शिविर 16 जुलाई व 23 जुलाई को आयोजित होंगे।
उन्होंने बताया कि हिसार जोन के अर्बन एस्टेट क्षेत्र के हिसार, फतेहाबाद व हांसी के लिए 4 जून, 11 जून, भिवानी के लिए 18 जून, जींद के लिए 25 जून और सिरसा के लिए 2 जुलाई को शिविर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पंचकूला जोन में अर्बन एस्टेट क्षेत्र के पंचकूला और पिंजौर के लिए 4 जून, 11 जून, अम्बाला के लिए 18 जून, कुरुक्षेत्र के लिए 25 जून, करनाल के लिए 2 जुलाई, कैथल के लिए 9 जुलाई, जगाधरी और यमुनानगर के लिए 16 जुलाई को शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसी प्रकार, रोहतक जोन के अर्बन एस्टेट क्षेत्र के लिए रोहतक और झज्जर के लिए 4 जून और 11 जून, पानीपत के लिए 18 जून, सोनीपत के लिए 25 जून और बहादुरगढ़ के लिए 2 जुलाई और 9 जुलाई को शिविर आयोजित करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शिविर समाप्त होने के पश्चात क्षेत्रीय प्रशासकों को अपनी रिपोर्ट भी जमा करवानी होगी।