हरियाणा के शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने कहा कि प्रदेश के सभी निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का इस बार हाल में पालन करना होगा। इन सभी स्कूलों को उज्जवल पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों के आवेदन स्वीकार करने होंगे। बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यह पोर्टल पहली बार बनाया गया है, ताकि विद्यार्थियों की दाखिला प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।
शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने कहा कि आरटीई एक्ट 2009 की अनुपालना में सभी निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को अलाभप्रद व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए उक्त एक्ट के तहत कक्षा पहली/पूर्व प्राथमिक कक्षाओं हेतु 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करनी होंगी।