चंडीगढ़, 7 जनवरी। शिकायतकर्ता श्री मोहित हरियाणा गृह रक्षी (होमगार्ड) पुत्र श्री प्रताप सिंह वासी गांव बाबा लदाना, जिला कैथल द्वारा दिनांक 06.01.2023 को ए.सी.बी. अम्बाला को दी गई शिकायत के आधार पर आरोपी रघुबीर सिंह, सैन्टर कमाण्डर गृह रक्षी, कैथल पुत्र चंद्रभान वासी गांव कैलरम जिला कैथल को उससे 3 माह की सेवावृद्धि देने व उसका तबादला कैथल से गुरूग्राम न करने की ऐवज में 5,000/- रूपये बतौर रिश्वत मांगने व रिश्वत की राशि लेते हुये दिनांक 06.01.2023 को ए.सी.बी. अम्बाला द्वारा रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया था। आरोपी रघुबीर सिंह, सैन्टर कमाण्डर के विरूद्व मुकदमा क्रमांक 01 दिनांक 06.01.2023, धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 के तहत थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला अंकित किया गया था।
मुकदमा की तफतीश पूर्ण करनेे उपरान्त दिनांक 01.03.2023 को धारा 7, 13(1)बी सहपठित 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 के तहत आरोपी रघुबीर सिंह, सैन्टर कमाण्डर गृह रक्षी, कैथल के विरूद्ध ए.सी.बी. द्वारा चालान माननीय न्यायालय अतिरिक्त सैशन जज, कैथल में दिया गया।
उपरोक्त केस का ट्रायल पूरा होने पर दिनांक 04.01.2025 को माननीय अदालत डॉ० नंदिता कौशिक अतिरिक्त सैशन जज, कैथल द्वारा आरोपी रघुबीर सिंह, सैन्टर कमाण्डर गृह रक्षी हरियाणा, कैथल पुत्र चंद्रभान वासी गांव कैलरम जिला कैथल को धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 के तहत दोषी करार देते हुये 3 साल की सजा व 25,000/- रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।