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केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में हरियाणा में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
हरियाणा को 31 मार्च, 2025 तक नए आपराधिक कानूनों का शत-प्रतिशत कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीन नए आपराधिक कानून नागरिक अधिकारों के रक्षक और ‘न्याय की सुगमता’ का आधार बन रहे हैं।
बैठक में हरियाणा में पुलिस, जेल, न्यायालय, अभियोजन और फोरेंसिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई।
गृह मंत्री ने प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि राज्य के प्रत्येक जिले में एक से अधिक फोरेंसिक मोबाइल वैन उपलब्ध होनी चाहिए
जीरो एफआईआर की निगरानी की जिम्मेदारी उप पुलिस अधीक्षक की होनी चाहिए। एसपी स्तर के अधिकारी को राज्यों के अनुसार अन्य भाषाओं में उनका अनुवाद सुनिश्चित करना चाहिए
राज्य के डीजीपी को सभी पुलिसकर्मियों को यह बताना चाहिए कि समय पर न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता है
केंद्रीय गृह मंत्री ने सुझाव दिया कि डीजीपी यह सुनिश्चित करें कि सभी एसपी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी की जाए
हरियाणा के मुख्यमंत्री को तीनों नए कानूनों के क्रियान्वयन की प्रगति की हर 15 दिन में समीक्षा करनी चाहिए, जबकि मुख्य सचिव और डीजीपी को साप्ताहिक समीक्षा करनी चाहिए