चंड़ीगढ़ : इनेलो के वरिष्ठ नेता एवं हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को एक पत्र लिखकर नेशनल हैरल्ड पंचकूला प्लॉट अलॉटमेंट घोटाले में एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के निदेशकों-ट्रस्टियों और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जोकि उस समय मुख्यमंत्री के साथ-साथ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के चेयरमैन भी थे, के खिलाफ भी अपराधिक मामला दर्ज कर उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच करवाए जाने की मांग की है । नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि पंचकूला के सेक्टर 6 में बेशक ीमती प्लॉट नंबर सी-17, जोकि 3360 वर्ग मीटर का था, वह भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2005 में सत्ता में आते ही सारे नियम-कायदों को तोड़ कर गैर-कानूनी तरीके से फिर से एसोसिएट जर्नल लिमिटेड को पुन: अलॅाट कर दिया ।
नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र के साथ इस प्लॉट अलॉटमेंट घोटाले को लेकर प्रमुख अखबारों में छपी खबरों का हवाला देते हुए कुछ अखबारों की फोटों प्रतियां भी साथ भेजी हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह प्लॉट 1982 में एसोसिएट जर्नल लिमिटेड को अलॉट हुआ था, लेकिन उनके द्वारा इस प्लाट का कोई इस्तेमाल न किए जाने के कारण यह प्लाट 1996 में रद्द कर दिया गया था। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सत्ता में आते ही एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के एक ट्रस्टी से एक अर्जी लेकर यही प्लाट उनको फिर से अलाट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों और कानून विभाग एलआर की राय इस अलॉटमेंट के पक्ष में नहीं थी और उनका कहना था कि पुन: अलॉटमेंट का ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। अगर नियम कायदे व नीति इजाजत भी दे तो भी इस प्लाट को सिर्फ मौजूदा रेटों पर नए सिरे से अलॅाट जाए।
अभय सिंह चौटाला ने अपने पत्र में कहा उपरोक्त तथ्यों के दृटिगत यह कार्यवाही पूरी तरह से दंडनीय अपराध है। इसलिए सरकार को चाहिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जोकि उस समय मुख्यमंत्री के साथ-साथ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के चेयरमैन भी थे, सहित उपरोक्त सभी लोगों के खिलाफ पंचकूला के सेक्टर 6 में एसोसिएट जर्नल लिमिटेड को गैर-कानूनी तरीके से प्लॉट अलॉट करने के दृटिगत जनहित में आईपीसी की धारा 406, 409, 467, 468 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 (1) डी और धारा-120 बी के अंतर्गत अपराधिक मामला दर्ज करके इनके खिलाफ कारवाई की जाए।