वायु प्रदूषण: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों द्वारा पराली जलाने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने पर कड़ी आपत्ति जताई।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर ये सरकारें वास्तव में कानून लागू करने में रुचि रखती हैं तो कम से कम एक मुकदमा तो होना ही चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव से कहा कि लगभग 1080 उल्लंघनकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन आपने केवल 473 लोगों से नाममात्र का जुर्माना वसूला है। आप 600 या अधिक लोगों को बख्श रहे हैं। हम आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे कि आप उल्लंघन करने वालों को संकेत दे रहे हैं कि उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जाएगा। ऐसा पिछले तीन साल से है.