कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत को 14 दिन बीत चुके हैं। इस घटना के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी हैं। तो वहीं, डॉक्टर्स भी हड़ताल पर है।
इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स हड़ताल वापस लेने की अपील की है।
इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आश्वासन दिया था कि काम पर लौटने के बाद उनके (प्रदर्शन करने वाले डॉक्टरों) खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जायेगी। सुपीम कोर्ट की अपील के बावजूद, पश्चिम बंगाल के डॉक्टर अपनी हड़ताल जारी रखेंगे।
पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने एम्स दिल्ली के अपने समकक्षों की तरह अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त नहीं करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि आज, दिल्ली के एम्स अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई भयावह घटना के खिलाफ अपनी लगभग दो सप्ताह से चली आ रही हड़ताल समाप्त कर दी।
रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (आरडीए) ने कहा, ‘हमारी न्यायपालिका में विश्वास और भरोसा रखते हुए, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर सूचित करते हैं कि 12/08/2024 को शुरू हुई हड़ताल आधिकारिक तौर पर वापस ले ली गई है।’ उन्होंने ऐसा सर्वोच्च न्यायालय से आश्वासन मिलने के बाद किया है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया और कॉलेज के प्रिंसिपल के आचरण और उसके बाद की जांच के खिलाफ कड़ी टिप्पणियां करते हुए मामले को मंगलवार के लिए सूचीबद्ध किया। न्यायालय ने डॉक्टरों से काम पर लौटने का अनुरोध किया क्योंकि इससे चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता वाले लोगों पर असर पड़ सकता है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘हम सभी डॉक्टरों से ईमानदारी से अपील करते हैं… हम उनकी सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए यहां हैं। कृपया हम पर भरोसा करें, इसीलिए हमने इस मामले को (कलकत्ता) उच्च न्यायालय पर नहीं छोड़ा है।’
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इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चिकित्सा पेशेवरों के लिए हिंसा की रोकथाम और सुरक्षित कार्य स्थितियों पर सिफारिशें करने के लिए 10 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स गठित करने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त, इसने सीबीआई को अपनी जांच पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। जबकि, बंगाल सरकार को पिछले सप्ताह आरजी कर अस्पताल में हुई बर्बरता पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।