चंडीगढ़ : हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में केन्द्रीय क्लिनिकल इस्टेब्लिसमैंट एक्ट को शीघ्र ही अध्यादेश द्वारा लागू किया जाएगा। इसमें 50 से अधिक बिस्तरों के अस्पतालों को शामिल किये जाएंगे।
श्री विज ने भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद आज यह जानकारी देते हुए बताया कि 50 बिस्तरों से नीचे के अस्पतालों को अभी इस एक्ट में शामिल करने में छूट दी गई है। इसके अलावा आईएमए द्वारा दिये गये सुझावों पर सकारात्मक ढ़ंग से विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के लागू होने से केन्द्र में जो भी व्यवस्था बनेगी वहीं प्रदेश में स्वीकार की जाएगी।
आईएमए के अध्यक्ष डॉ. ए पी सेतिया ने स्वास्थ्य मंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में एक अच्छा रास्ता निकला है, जिसके लिए वे हरियाणा सरकार का आभार व्यक्त करते हैं।
इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव श्री अमित झा, आईएमए के सचिव डॉ. अजय महाजन, नव चयनित अध्यक्ष डॉ. मुनीष प्रभाकर, चयनित सचिव डॉ. अनिल हंस सहित अनेक वरिष्ठï अधिकारी मौजूद थे।