दिल्ली में पानी की किल्लत का मामला।
सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को कल से हर दिन 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया
हरियाणा से कहा कि वह अपने क्षेत्र में पड़ने वाली नहर से पानी दिल्ली तक पहुंचने में सहयोग करे।
SC सोमवार को अगली सुनवाई करेगा। सभी पक्षों से प्रगति रिपोर्ट देने कहा
दिल्ली में जारी अभूतपूर्व गर्मी और पानी की किल्लत के बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के निवासियों के लिए राहत भरी खबर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि हिमाचल प्रदेश दिल्ली को 137 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराएगा। साथ ही, हरियाणा को निर्देशित किया गया है कि वह इस पानी को बिना किसी रोक-टोक के दिल्ली के वजीराबाद तक पहुंचने का रास्ता दे।
हालांकि, हरियाणा सरकार ने इस पर आपत्ति जताई थी। उसका कहना था कि हिमाचल प्रदेश द्वारा छोड़ा गया पानी दिल्ली तक पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं है और यह संभव नहीं है कि छोड़े गए पानी को हरियाणा और दिल्ली के लिए अलग-अलग किया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि जब हिमाचल प्रदेश दिल्ली को पानी दे रहा है, तो हरियाणा को इसमें क्या दिक्कत है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर राजनीति बंद की जाए और दिल्ली में पानी के गंभीर संकट को दूर करने पर ध्यान दिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि हिमाचल प्रदेश शुक्रवार से दिल्ली के लिए 137 क्यूसेक पानी छोड़ना शुरू करेगा। अदालत सोमवार को इस मामले की फिर से सुनवाई करेगी और स्थिति का जायजा लेगी।
इस फैसले से दिल्लीवासियों को बड़ी राहत मिली है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पानी की किल्लत में सुधार होगा।