चंडीगढ़।
सिरसा डेरा के वकील जितेंद्र खुराना ने हाई कोर्ट के फैसले का किया स्वागत।
हमें नहीं हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है।
इस मामले में छह लोगों को सजा हुई थी, आज सभी बरी हो गए हैं।
सिरसा डेरा कमेटी के सदस्य रणजीत सिंह का हत्याकांड मामला।
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम सहित सभी 6 आरोपियों को किया बरी।
हाई कोर्ट ने पंचकूला सीबीआई कोर्ट की तरफ से 4 साल पहले दिए गए फैसले को पलटा।
हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई की जांच में मिली बहुत सारी कमियां।
सीबीआई वारदात में इस्तेमाल हथियार और कार को नहीं कर सकी बरामद।
सीबीआई ने हत्या में 455 बोर पिस्टल का इस्तेमाल का दावा किया था। जबकि वो हथियार 1999 में मोगा पुलिस को सपुर्द कर दिया था।
हत्याकांड के दो गवाहों सुखदेव सिंह और जोगिंदर सिंह के बयानों में भी मिला काफी अंतर।
मृतक रणजीत सिंह के पिता जोगिंदर सिंह ने पहले हत्या को लेकर गांव के सरपंच पर आरोप लगाए थे।
जिस हथियार से रणजीत सिंह की हत्या करने के आरोप लगाए थे, वो मोगा पुलिस कस्टडी में जमा था।
साल 2002 में रणजीत सिंह की हुई थी हत्या।
महेंद्र सिंह जोशी, बरी होने वाले आरोपी शब्ददल सिंह के वकील।