JSSC Teacher Recruitment 2023: झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक हटा दी है। दीपावली से पहले शिक्षक पद नियुक्ति चाहने वालों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। इस नियुक्ति को आरक्षण के प्रावधान के तहत चुनौती दी गई थी। इसके बाद न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय मिश्रा की बेंच ने 30 सितंबर को भर्ती प्रक्रिया को रोक लगा दी थी। अब फिर से आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गुरुवार को झारखंड उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल राजीव रंजन ने न्यायालय से नियुक्ति पर लगी रोक हटाने का आग्रह किया। न्यायालय ने सरकार के आग्रह को स्वीकार कर लिया है
ये था मामला…
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने अगस्त में विज्ञापन जारी किया था। इसमें पारा शिक्षकों के लिए 50 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया लेकिन झारखंड शिक्षा परियोजना ब्लॉक रिसोर्स पर्सन औरक्लस्टर रिसोर्स पर्सन को इससे बाहर रख दिया। आरक्षण का लाभ देने की मांग को लेकर बहादुर महतो ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इसमें कहा गया कि पिछली नियमावली में इन्हें भी आरक्षण मिला था। इसके बाद उच्च न्यायालय ने भर्ती की प्रकिया पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन से जवाब भी मांग लिया।
100 सीट रिजर्ब…
झारखंड उच्च न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के साथ यह निर्देश जारी किया है कि 100 सीटों को आरक्षित रखा जाए। अदालत ने साफ कहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया अदालत के अंतिम निर्णय से प्रभावित होगी। झारखंड में 26 हजार सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पहली शुरू की गई थी। इसमें पारा शिक्षकों के लिए 12,868 पद आरक्षित किए गए थे।