चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा खेल परिषद विधेयक, 2016 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान किए जाने से अब प्रदेश में राज्य, जिला तथा स्थानीय स्तर पर खेल परिषदें गठित की जाएंगी। यह जानकारी आज खेल एवं युवा मामले मंत्री श्री अनिल विज ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए दी।
खेल परिषदों का उद्देश्य खेलों, योग एवं फिजीकल फिटनेस के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना और इनमें उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष उपाय करना तथा खेल एवं फिजीकल फिटनेस से संबंधित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसे खेल परिषदों को विशेष अधिकार देना है।
मुख्यमंत्री राज्य खेल परिषद के अध्यक्ष और खेल एवं युवा मामले मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। परिषद के अन्य सदस्यों में वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, विकास एवं पंचायत मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव तथा गृह, वित्त, उच्चतर शिक्षा, स्कूल शिक्षा, विकास एवं पंचायत, नगर एवं ग्राम आयोजना, शहरी स्थानीय निकाय, खेल एवं युवा मामले तथा स्वास्थ्य विभाग के प्रशासनिक सचिव और पुलिस महानिदेशक शामिल हैं। परिषद में मनोनीत सदस्य भी होंगे, जिनमें खेल पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों में से एक कार्यकारी उपाध्यक्ष, विधायकों में से दो सदस्य, राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों में से दो सदस्य, हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष या सचिव, मान्यता प्राप्त राज्य खेल संगठनों या एसोसिएशनों के दो अध्यक्ष या सचिव, राज्य में खेलों को प्रोत्साहन देने का कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों में से दो सदस्य, विश्वविद्यालय के खेल या शारीरिक शिक्षा विभाग के निदेशकों में से एक सदस्य, खेल चिकित्सा या खेल चोट प्रबंधन या खेल मनोविज्ञान के विशेषज्ञों में से दो सदस्य, खेल विशेषज्ञ या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के अवार्डी या पदक विजेताओं में से दो सदस्य जिनमें से एक महिला होगी, खेल पत्रकारिता से एक सदस्य, खेल प्रोत्साहन में रूचि रखने वाली दो महिला सदस्य और खेल प्रोत्साहन में रूचि रखने वाले उद्योग से दो सदस्य शामिल हैं।
राज्य खेल परिषद की एक स्थाई कमेटी होगी और परिषद का उपाध्यक्ष इस स्थाई कमेटी का अध्यक्ष होगा। परिषद का कार्यकारी उपाध्यक्ष स्थाई कमेटी का उपाध्यक्ष होगा। राज्य खेल परिषद के अन्य सदस्यों में सचिव प्रभारी, खेल विभाग एवं महासचिव, राज्य खेल परिषद; निदेशक, खेल एवं युवा मामले विभाग; सचिव, राज्य खेल परिषद, यदि नियुक्त या पदनामित है, शामिल हैं। राज्य खेल परिषद के अध्यक्ष द्वारा चार सदस्य मनोनीत किए जाएंगे।
सरकार राज्य के हर जिले में मनोनयन द्वारा जिला खेल परिषद गठित करेगी। प्रत्येक जिला खेल परिषद का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। अध्यक्ष, राज्य खेल परिषद द्वारा संबंधित जिला खेल परिषद के सदस्यों में से एक सदस्य को उपाध्यक्ष नामजद किया जाएगा। जिला खेल अधिकारी इस परिषद का पदेन सचिव होगा। जिला खेल परिषद समय-समय पर राज्य खेल परिषद द्वारा उसे सौंपे गए कार्य करेगा। प्रत्येक जिला खेल परिषद की एक कार्यकारी कमेटी होगी, जिसकी वर्ष में कम से कम दो बार बैठक होगी।
ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विभिन्न खेल गतिविधियों के क्रियान्वयन एवं समन्वयन के मद्देनजर राज्य खेल परिषद द्वारा संबंधित जिला खेल परिषद एवं स्थानीय प्राधिकारियों के परामर्श से प्रत्येक नगर निगम में एक निगम खेल परिषद, प्रत्येक नगर परिषद क्षेत्र में एक म्युनिसिपल खेल परिषद, प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र में एक नगर खेल परिषद और प्रत्येक खंड पंचायत समिति क्षेत्र में खंड खेल के परिषद गठित की जाएगी। इन परिषदों की एक कार्यकारी कमेटी होगी, जिसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव और निगम खेल परिषद के नामजद सदस्यों में से दो सदस्य होंगे जिनमें से एक महिला होगी। म्युनिसिपल खेल परिषद के मामले में एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और नामजद सदस्य होंगे, लेकिन किसी भी व्यक्ति को लगातार दो बार से अधिक के लिए सदस्य नामजद नहीं किया जाएगा। नगर खेल परिषद में अध्यक्ष, सचिव और अध्यक्ष द्वारा नामजद दो सदस्य शामिल होंगे, जिनमें से एक महिला होगी। इसी प्रकार, खंड खेल परिषद में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव और दो सदस्य होंगे, जिसमें से एक महिला होगी।
निगम खेल परिषद, म्युनिसिपल खेल परिषद और नगर खेल परिषद द्वारा खेल परिषद के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पंजीकृत खेल संगठनों एवं क्लबों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित किया जाएगा। वे खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करेंगी तथा जिला खेल परिषद द्वारा सौंपे गए ऐसे अन्य कार्य करेंगी।
इसके अतिरिक्त, सिविल सेवाएं खेल प्रोत्साहन बोर्ड, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के खेल प्रोत्साहन बोर्ड और शैक्षणिक संस्थानों के खेल प्रोत्साहन बोर्ड भी होंगे। सिविल सेवाएं खेल प्रोत्साहन बोर्ड के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे और वित्त, गृह तथा खेल एवं युवा मामले विभाग के प्रशासनिक सचिव, पुलिस महानिदेशक, खेल एवं युवा मामले विभाग के निदेशक इसके सदस्य होंगे और दो सदस्य बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामजद किए जाएंगे। खेल एवं युवा मामले विभाग के प्रशासनिक सचिव इस बोर्ड के उपाध्यक्ष होंगे। बोर्ड सिविल सेवाओं में खेलों को प्रोत्साहित करेंगा।
राज्य सरकार राज्य खेल परिषद को अनुदान देगी और राज्य खेल परिषद द्वारा अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक कोष स्थापित किया जाएगा जो राज्य खेल परिषद कोष कहलाएगा। इसी प्रकार, जिला खेल परिषद के खर्चों को पूरा करने के लिए जिला खेल परिषद कोष होगा।