हरियाणा सहित देश के बहुचर्चित गीतिका शर्मा केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।
कोर्ट ने गीतिका शर्मा सुसाइड केस में आरोपी हरियाणा के पूर्व गृह राज्यमंत्री और वर्तमान में हलोपा से सिरसा विधायक गोपाल कांडा को आरोपों से बरी कर दिया है।
कौन थी गीतिका शर्मा?
गीतिका शर्मा (23) गोपाल कांडा की एयरलाइंस कंपनी एमडीएलआर में एयर होस्टेस थी, जिसने 5 अगस्त, 2012 में दिल्ली के अशोक विहार में अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। गीतिका ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था। जिसमें उसने गोपाल कांडा और उनकी एमडीएलआर कंपनी में सीनियर मैनेजर रहीं अरुणा चड्ढा को जिम्मेदार ठहराया था। गीतिका ने गोपाल कांडा पर दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौन संबंध के भी आरोपी लगाए थे। गीतिका की मौत के करीब छह महीने बाद फरवरी 2013 में उनकी मां अनुराधा शर्मा ने भी कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी।
हरियाणा सरकार में मंत्री थे कांडा
जिस वक्त सुसाइड का यह केस सामने आया था, उस वक्त गोपाल कांडा कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासन में गृह राज्यमंत्री थे। उसके बाद उनको अपना पद छोड़ना पड़ा था और 18 महीने की सजा काटनी पड़ी थी।
आपको बता दें कि गीतिका शर्मा केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जुलाई को अपना निर्णय सुनाना था, इसके लिए कोर्ट ने 1 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। लेकिन किसी अंजान कारणों के चलते अदालत ने 25 जुलाई तक के लिए फैसला टाल दिया था।