जिन लोगों को कभी अपनी प्रॉपर्टी के म्यूटेशन या सामान्य भाषा में कहें तो दाखिल-खारिज के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े हों, उन्हें मालूम होगा कि यह कितनी परेशानी वाला काम रहा है। लेकिन, हरियाणा में अब यह मुश्किल व्यवस्था बीते दिनों की बात हो चुकी है।
हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने इसी महीने की 6 तारीख को म्यूटेशन या दाखिल-खारिज के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करके प्रदेश के आम नागरिकों की बहुत बड़ी समस्या का हल कर दी है।
ऑनलाइन पोर्टल से म्यूटेशन हुआ आसान
हरियाणा के लोगों को अब अपनी प्रॉपर्टी या जमीन के म्यूटेशन या दाखिल-खारिज के लिए इधर-उधर भटकने या पटवारी-कर्मचारी के पीछे भागने की जरूरत नहीं रह गई है। ऑनलाइन पोर्टल की वजह से प्रॉपर्टी या जमीन के रजिस्ट्रेशन के बाद म्यूटेशन की ऑटोमेटिक व्यवस्था शुरू हो चुकी है।
ऑनलाइन पोर्टल से म्यूटेशन हुआ आसान
हरियाणा के लोगों को अब अपनी प्रॉपर्टी या जमीन के म्यूटेशन या दाखिल-खारिज के लिए इधर-उधर भटकने या पटवारी-कर्मचारी के पीछे भागने की जरूरत नहीं रह गई है। ऑनलाइन पोर्टल की वजह से प्रॉपर्टी या जमीन के रजिस्ट्रेशन के बाद म्यूटेशन की ऑटोमेटिक व्यवस्था शुरू हो चुकी है।
10 दिन में म्यूटेशन काम हो रहा पूरा
सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन सेवा की वजह से अब जब भी कोई चाहे वह दाखिल-खारिज की स्थिति का पता भी लगा सकता है। खट्टर सरकार ने यह तय कर दिया है कि यदि 10 दिनों के भीतर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई तो म्यूटेशन की प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। इसके बाद संबंधित व्यक्ति तहसील या अटल सेवा केंद्र जाकर उसकी कॉपी प्राप्त कर सकता है।
10 दिनों के भीतर दर्ज की जा सकती है आपत्ति
म्यूटेशन की प्रक्रिया के स्वत: पूरी होने की यह व्यवस्था पूरे हरियाणा में शुरू हो चुकी है। जहां रजिस्ट्री के साथ ही म्यूटेशन से जुड़े किसी भी विवाद के खिलाफ शिकायत भी इसी पोर्टल पर दर्ज की जा सकती है। राज्य सरकार ने इस तरह की शिकायत या आपत्ति के निपटारे के लिए 10 दिनों का समय निर्धारित कर दिया है।
आपत्ति दर्ज होने की स्थिति पर जांच के बाद ही पूरी होगी प्रक्रिया
हरियाणा सरकार ने साफ निर्देश दे रखा है कि यदि म्यूटेशन प्रक्रिया को लेकर किसी तरह की आपत्ति उठती है तो उसे तत्काल रोक दी जाएगी। फिर इसकी उचित जांच होगी और तभी यह प्रक्रिया फिर से पूरी की जाएगी।