Geetika Sharma Suicide Case : एयर होस्टेस गीतिका शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट 25 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा ( Gopal Goyal Kanda) और अरुणा चड्ढा मुख्य आरोपी है।
कांडा हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष और सिरसा से विधायक हैं।
स्पेशल जज विकास ढुल की अदालत को गुरुवार को इस मामले में फैसला सुनाना था, लेकिन उन्होंने मामले को 25 जुलाई के लिए स्थगित कर दिया। गीतिका शर्मा गोपाल कांडा की विमानन कंपनी एमएलडीआर में एयर होस्टेस थी, बाद में उसे कांडा की एक कंपनी में प्रमोशन करके निदेशक नियुक्त किया गया था। वह पांच अगस्त 2012 को उत्तर पश्चिम दिल्ली के अशोक विहार में अपने आवास में मृत पाई गई थी।
गीतिका शर्मा के पास से बरामद चार अगस्त की तारीख वाले सुसाइड नोट में लिखा था कि गोपाल कांडा (46) तथा अन्य व्यक्ति के ‘उत्पीड़न’ से परेशान होकर वह आत्महत्या कर रही है। गीतिका की मौत के तुरंत बाद कांडा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था।
कांडा तत्कालीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार में प्रभावशाली मंत्री थे। आत्महत्या के संबंध में मामला दर्ज होने के बाद उसे गृह राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
कांडा को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 506 (आपराधिक धमकी), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 120 बी (आपराधिक साजिश) और 466 (जालसाजी) के तहत आरोपित किया गया है।
निचली अदालत ने कांडा के खिलाफ बलात्कार (376) और 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) के आरोप भी तय किए थे, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने 2014 में जब उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया तो इन धाराओं को हटा दिया था।