चंडीगढ़ : हरियाणा पुलिस ने प्रदेश में कबूतरबाजी व गलत तरीके से बेरोजगार युवाओं को विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम से भेजने वाले एजेंटों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 15 से 30 मई, 2016 तक एक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। यह जानकारी हरियाणा पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था मौहम्मद अकील ने पुलिस मुख्यालय पंचकूला में पत्रकारों को सम्बोंधित करते हुए दी।
हरियाणा पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था मौहम्मद अकील ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय पंचकूला में पत्रकारों को सम्बोंधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि युवाओं को विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम से भेजने वाले एजेंटों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 15 से 30 मई, 2016 तक एक विशेष अभियान चलाया जायेगा। ऐसे मामलों की संख्या प्रदेश के यमुनानगर, अम्बाला, करनाल, कुरूक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद, हिसार व सिरसा जिलों में ज्यादा है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने एक मुहिम चलाने का निर्णय लिया है और मीडिया को भी इस मुहिम में शामिल होकर अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचानी चाहिए ताकि बेरोजगार युवक व उनके परिवार विदेशों में नौकरी के नाम पर ठगी किये जाने से बच सकें।
उन्होंने बताया कि जब ऐसे परिवार शिकायत के लिए आते हैं तो उनकी हालत दयनीय होती है, एक ओर तो उन्हें पैसे का भारी नुकसान होता है तो दूसरी ओर कईं बार उनके बच्चों के लापता या मारे जाने भी खबर होती है। उन्होंने बताया कि फर्जी एजेंसियों के एजेंट बेरोजगार युवकों को बहला-फुसलाकर लालच देते हैं और अपना निशाना बनाते हैं। उन्होंने बताया कि इस विशेष अभियान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अपराध) की देख-रेख में चलाया जाएगा और नियमित आधार पर मुख्यालय स्तर पर इसकी मानिटरिंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी पुलिस नियमित रूप से ऐसे अभियान चलाती रहेगी।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा, महिला पुलिस पीसीआर के साथ-साथ महिला पुलिस कांस्टेबलों की स्कूली बसों में विशेष रूप से तैनाती की गई है, जिससे ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगेगा। उन्होंने बताया कि सभी जिलों में महिला पुलिस थाने खोलने के बाद महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों में कमी आई है। भविष्य में पुलिस उप-मण्डल स्तर पर भी महिला पुलिस थाने खोलेगी। उन्होंने कहा कि एक जनवरी से 30 अप्रैल, 2016 तक आईपीसी की धारा 354 के तहत 467 मामले दर्ज किये गए हैं जबकि गत वर्ष इसी अवधि के दौरान 578 मामले दर्ज हुए थे। इसी प्रकार, बलात्कार के मामलों में 320 की तुलना में 313 मामले दर्ज हुए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था में सुधार है। इसी अवधि में वाहन चोरी की 4462 मामले, आबकारी अधिनियम के 4392 तथा मादक पदार्थों की अवैध ब्रिकी अधिनियम के तहत 443 मामले दर्ज किये गए हैं, जबकि गत वर्ष इसी अवधि में : 4403, 4512 व 670 मामले दर्ज हुए थे।