बांग्लादेश की राजधानी ढाका की एक विशेष अदालत ने पूर्व पीएम शेख हसीना की सरकार के 17 पूर्व मंत्रियों और 9 पूर्व सांसदों के देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ढाका मेट्रोपॉलिटन विशेष अदालत के वरिष्ठ जज मोहम्मद जगलुल हुसैन ने भ्रष्टाचार निरोधक आयोग की अर्जी पर यह आदेश जारी किया है। आयोग ने इन सभी पूर्व मंत्रियों और पूर्व सांसदों पर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाते हुए देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है।
आदेश की हुई पुष्टि
बांग्लादेश के भ्रष्टाचार निरोधक आयोग के लोक अभियोजक मीर अहमद अली सलाम और महमूद हुसैन जहांगीर ने इन पूर्व मंत्रियों और पूर्व सांसदों के देश छोड़ने पर अदालत के लगाए प्रतिबंध के आदेश की पुष्टि की है। लोक अभियोजक मीर सलाम ने कहा कि आयोग पिछली सरकार के पूर्व मंत्रियों और विभिन्न पूर्व सांसदों के खिलाफ अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहा है।
क्यों लगाया प्रतिबंध?
मीर सलाम ने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक आयोग को खबर मिली थी कि ये सभी लोग गुपचुप तरीके से देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से आयोग ने इन पूर्व मंत्रियों और पूर्व सांसदों के देश छोड़कर विदेश भागने पर प्रतिबंध लगाने के लिए अदालत में अर्जी दी। सुनवाई के बाद अदालत ने इन सभी के देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया।
किन पूर्व मंत्रियों-सांसदों पर लगा प्रतिबंध?
अदालत के आदेश के बाद अब टीपू मुंशी, अनवर हुसैन मंजू, हसनुल हक इनु इनामुर रहमान, मो. मोहिब्बुर रहमान, अनीसुल हक, ताजुल इस्लाम, स्वपन भट्टाचार्य, फरीदुल हक खान, हसन महमूद, नसरूल हामिद, खालिद महमूद चौधरी, जुनैद अहमद पलक, मो. ज़ाकिर हुसैन, इमरान अहमद, गुलाम दस्तगीर गाजी, जाहिद अहसान रसेल, इनामुल हक, बेनजीर अहमद, काजी नबील अहमद, शाहिदुल इस्लाम बकुल, एकेएम सरवर जहां, शेख अफिलुद्दीन, मेहर अफरोज, अबू सईद अल महमूद और शेख हेलालुद्दीन देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे।
पहले भी पूर्व मंत्रियों-सांसदों पर लगाया जा चुका है प्रतिबंध
इससे पहले 29 अगस्त कोअदालत ने 9 पूर्व मंत्रियों और 5 पूर्व सांसदों के देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगाया था। इनमें जाहिद मलिक, दीपू मोनी, महिबुल हसन चौधरी, चंद्र मजूमदार, नुरुल माजिद महमूद हुमायूं, शाहजहां खान, कमरुल इस्लाम, कमाल अहमद मजूमदार, कुजेंद्रलाल त्रिपुरा, सलीम उद्दीन तालुकदार, मामुनूर रशीद, काजिमुद्दीन, नूर-ए-आलम चौधरी और जियाउर रहमान शामिल हैं। पिछले रविवार को कोर्ट ने पूर्व गृहमंत्री असदुज्जमां खान, उनकी पत्नी, बेटी और बेटे के देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था।