Jammu and Kashmir : जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की अटकलों के बीच गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर में कानून में बदलाव किया है। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को दिल्ली के एलजी जैसी शक्तियां दी गई है। इससे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, पुलिस के तबादलों और पोस्टिंग के साथ-साथ न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के मामलों में उपराज्यपाल को अधिक अधिकार मिल गए हैं।
कश्मीर में केंद्र सरकार ने बदला कानून
केंद्र सरकार ने अधिनियम के तहत ‘कारोबार के लेन-देन के नियमों’ में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना में कहा गया है, राष्ट्रपति जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश सरकार के कारोबार के नियम, 2019 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं। इन नियमों को जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश सरकार के कारोबार का लेन-देन (दूसरा संशोधन) नियम 2024 कहा जा सकता है। वे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
अब LG होंगे सुपर बॉस, दिल्ली जैसे मिले अधिकार
संशोधन से जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल को आईएएस और आईपीएस जैसे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग, पुलिस, कानून और व्यवस्था के साथ-साथ न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के मामलों में अधिक अधिकार मिलेंगे।