चण्डीगढ़ : हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त डा. दलीप सिंह ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग ने 2078 पंचों, 12 सरपंचों, 5 पंचायती समिति के सदस्य के पदों और कनीना नगरपालिका के वार्ड नंबर 7 हेतु उप-चुनाव तथा जिला यमुनानगर के छछरौली और जिला भिवानी के तोशाम की दो ग्राम पंचायतों और सिरसा की नगर परिषद के सामान्य चुनावों के आयोजन के कार्यक्रम को 31 अगस्त, 2016 को जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इन चुनावों के लिए मतदान आगामी 25 सितंबर, 2016 को होगा। उन्होंने बताया कि 31 अगस्त, 2016 से ही इन चुनाव क्षेत्रों मे आचारसंहित लागू हो गई है। वे आज पंचकूला में पत्रकारों से बातचीत करे रहे थे।
चुनाव कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 2 सितंबर, 2016 को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र आंमत्रित करने के लिए सूचना जारी की जाएगी तथा नामांकन पत्र 8 सितंबर, 2016 से 14 सितंबर, 2016 के बीच (11 सितंबर और 12 सितंबर को छोड़कर)प्रातः 10 बजे से सायं तीन बजे तक प्रस्तुत किए जाएंगे। इस अवधि के दौरान प्राप्त नामांकन पत्रों की सूची चस्पा की जाएगी।
उन्होनें बताया कि नामांकन पत्रों की छानबीन का कार्य भी 15 सितंबर, 2016 को प्रातः 10.00 बजे से होगा। उम्मीदवार द्वारा नामांकन वापस लेने की तिथि 16 सितंबर, 2016 को सांय तीन बजे तक, तो वहीं उसी दिन सांय तीन बजे के बाद चुनाव चिह्न आबंटन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की सूची 16 सितंबर, 2016 को चुनाव चिन्ह आंबटन के पश्चात चस्पा की जाएगी और 25 सितंबर को चुनाव होगा। चुनाव आुक्त ने बताया कि मतदान का समय प्रातः आठ बजे से सायं चार बजे के बीच होगा। उन्होंने बताया कि मतदान की गणना मतदान होने के तुरंत पश्चात शुरू किया जाएगा।
उन्होंने आगे बताया कि उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार पंचों, सरपंचों के नामांकन ग्राम मुख्यालय पर प्राप्त किए जाएंगें जबकि पंचायत समिति के सदस्यों के नामांकन नगर पालिका और नगरपरिषद के खंड मुख्यालय कार्यालयों में प्राप्त किए जाएंगें। केवल रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ही नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी चुनावों के मतों की गणना मतदान के पश्चात मतदान केन्द्र पर ही की जाएगी, परंतु मतों की गणना से पहले रिटर्निंग अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगें कि सभी मतदान केन्द्रों पर उनका पूर्ण नियंत्रण हैं। उन्होंने बताया कि पंच, सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य, नगर पालिका सदस्य, नगर परिषद के सदस्य के पदों के लिए चुनाव लड रहे उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ सरकारी खजाने या उप-खजाना या संबंधित रिर्टनिंग अधिकारी के कार्यालय में नकद राशि भी जमा करवानी होगी, जो इस प्रकार से हैंः
सीट सामान्य एससी/बीसी
पंच 100 रूपए 40 रूपए
सरंपच 200 रूपए 100 रूपए
पंचायत समिति सदस्य 300 रूपए 150 रूपए
जिला परिषद सदस्य 400 रूपए 200 रूपए
नगर पालिका सदस्य 1000 रूपए 500 रूपए
नगर परिषद सदस्य 2000 रूपए 1000 रूपए
उन्होंने बताया कि चुनाव लड रहे उम्मीदवारों या उनके द्वारा अधिकृत किए गए चुनाव एजेंटों के माध्यम से खर्च की सीमा इस प्रकार से हैः-
क्रमांक पद वर्तमान खर्च सीमा
1 पंच (ग्राम पंचायत सदस्य) 10000 रूपए
2 15 वार्डों तक की ग्राम पंचायत के सरपंच 30000 रूपए
3 15 वार्डों से अधिक की ग्राम पंचायत के सरपंच 50000 रूपए
4 पंचायत समिति सदस्य 100000 रूपए
5 नगर पालिका सदस्य 75000 रूपए
6 नगर परिषद सदस्य 100000 रूपए
उन्होंने बताया कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को चुनाव खर्च के खातों में ब्यौरा रखना होगा और संबंधित जिला चुनाव अधिकारी (पंचायत) या किसी अन्य अधिकारी द्वारा घोषित परिणाम के 30 दिनों के भीतर यह खर्च का ब्यौरा सौंपना होगा। उन्होंने बताया कि खर्च का ब्यौरा न देने वाले उम्मीदवारों को हरियाणा पंचायती राज्य चुनाव खर्च (मैंटीनेंस एंव सबमिशन आफ अकाऊंटस) आदेश, 1996 और हरियाणा म्यूनिसिपल चुनाव खर्च (मैंटीनेंस एंव सबमिशन आफ अकाऊंटस) आदेश, 1996 के तहत तीन साल के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि आचारसंहिता के दौरान कोई भी दल या उम्मीदवार ऐसी किसी भी गतिविधि में में भाग नहीं लेगी जिसमें भेदभाव, आपसी घृणा या विभिन्न जाति और समुदायों, धर्मों व भाषाई के बीच तनाव हो। मतों की सुरक्षा के लिए जाति या समुदाय की भावना के तहत कोई अपील नहीं होनी चाहिए। सभी दलों और उम्मीदवारों को ऐसी सभी गतिविधियों से दूर रहना चाहिए जैसा कि मतदाताओं को रिश्वत, मतदाताओं को धमकाना, मतदाता का प्रतिरूपण, मतदान केन्द्रों के 100 मीटर के भीतर प्रचार और मतदान के 48 घंटे के दौरान जनसभा इत्यादि शामिल है। सभी राजनीतिक दलों और चुनावी उम्मीदवारों तथा सरकारी कर्मचारियों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव आयोजित करवाने के लिए आचारसंहित का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने बताया कि चुनाव घोषणा के पंश्चात चुनाव प्रक्रिया के पूर्ण होने तक चुनाव कार्य से जुडे किसी भी अधिकारी व कर्मचारी का स्थानातंरण न किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका नाम ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, म्यूनिसिपल कमेटी और नगर परिषद के मतदान सूची मे शामिल नहीं किया गया है, वह संबंधित जिला उपायुक्त को निर्धारित फीस के साथ चुनाव कार्यक्रम के प्रकाशन की तिथि के चार दिन के भीतर आवेदन कर सकता है। राज्य चुनाव आयुक्त डा. दलीप सिंह ने संबंधित चुनाव क्षेत्रों के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों और नगर पालिका व नगर परिषद के सदस्यों के चुनाव में भाग लें ताकि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत हो सकें ।
उन्होंने रिक्त पदों के संबंध में बताया कि जिला अंबाला में पंचों के 31 और पंचायत समिति सदस्य का एक पद रिक्त हैं, जबकि भिवानी में पंच के 105, सरपंच के दो, फरीदाबाद में पंच के 19, फतेहाबाद में पंच के 100, गुडगांव में पंच के 25, हिसार में पंच के 104 और सरपंच का एक पद, झज्जर में पंच के 53, जींद में पंच के 276 और सरपंच का एक पद, कैथल में पंच के 87, सरपंच का एक तथा पंचायत समिति सदस्य का एक पद और करनाल में पंच के 74, सरपंच का एक पद रिक्त हैं।
उन्होंने बताया कि कुरूक्षेत्र में पंच के 56 और सरपंच का एक पद, महेन्द्रगढ में पंच के 42, मेवात में पंच के 310 पद और पंचायत समिति सदस्य का एक पद, पलवल में पंच के 180पद, पंचकूला में पंच के 80 पद और सरपंच के दो पद, पानीपत में पंच के 66 पद, सरपंच का एक पद और पंचायत समिति सदस्य का एक पद, रोहतक में पंच 57 पद, रेवाडी में 48 पद, सिरसा में पंच के 142 पद, सरपंच का एक पद और पंचायत समिति सदस्य का एक पद, सोनीपत में 88 पद तथा यमुनानगर में पंच के 135 पद तथा सरपंच का एक पद रिक्त हैं।