हरियाणा सरकार ने सड़क पर शव को रखकर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया है। 15 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार हरियाणा मृत शरीर सम्मान विधेयक लाने जा रही है। इस विधेयक के तहत मृत शव को सड़क पर रखकर जाम लगाना और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहु्ंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है।
वहीं निजी अस्पतालों की ओर से इस विधेयक के प्रावधान पर आपत्ति जताई गई है। अस्पतालों का कहना है कि बिना बिल चुकाए शव देने का प्रावधान गलत है। यही वजह है कि माना जा रहा है कि इस बिल को सदन में पेश करने से पहले इसके ड्राफ्ट में संशोधन किया जाएगा।
विधेयक में प्रावधान है कि शव को सड़क पर रखकर किसी भी तरह का प्रदर्शन करना अपराध की श्रेणी में आएगा और इसमे शामिल परिजनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। इसके तहत एक साल की जेल और 50 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।
अगर सड़क पर शव को रखकर प्रदर्शन किया जाता है तो अधिकारी शव को अपने कब्जे में लेकर उसका अंतिम संस्कार करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृहमंत्री तक जब इस बिल को लेकर आपत्तियां पहुंची हैं तो इसपर मंथन शुरू हो गया है। राजस्थान सहित दूसरे प्रदेशों के कानून का अध्ययन किया जा रहा है, जिससे मृत शरीर को सम्मान जनक तरीके से उसका अंतिम संस्कार किया जा सके और आपत्तियों का समाधान किया जा सके।