इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran khan) को तोशाखाना केस (Toshakhana case) में दोषी करार दिया गया है। उन्हें तीन साल जेल की सजा मिली है। इसके साथ ही इमरान के पांच साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है।
इमरान पर एक लाख रुपए (पाकिस्तानी) का जुर्माना भी लगा है। जुर्माना नहीं देने पर इमरान को छह माह अधिक जेल में रहना होगा।
इस्लामाबाद ट्रायल कोर्ट ने पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान को तोशाखाना मामले में “भ्रष्ट आचरण” का दोषी घोषित किया है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने इमरान खान को लाहौर स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। लाहौर पुलिस इमरान को गिरफ्तार करने के लिए जमान पार्क (इमरान के घर) गई थी। इसके बाद इमरान को पुलिस इस्लामाबाद ले गई। उन्हें कोर्ट लखपत जेल में रखा जाएगा।
अगले चुनाव से बाहर हो सकते हैं इमरान खान
इमरान खान को सजा ऐसे वक्त मिली है जब पाकिस्तान में आम चुनाव होने जा रहे हैं। 9 अगस्त को संसद भंग होने वाला है। इमरान खान के पास अभी अपर कोर्ट में अपील करने का विकल्प है, लेकिन अगर राहत नहीं मिली तो संभव है कि उन्हें चुनाव से बाहर रहना पड़े।
क्या है तोशाखाना मामला?
बता दें कि तोशाखाना वह खजाना है जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और अन्य अधिकारियों को विदेश यात्रा के दौरान मिले गिफ्ट जमा करने होते हैं। इमरान खान पाकिस्तान के पीएम थे तब उन्हें विदेश से बहुत से महंगे तोहफे मिले थे। अरब देशों से उन्हें बेशकीमती घड़ियां, गहने समेत कई बेहद महंगे गिफ्ट मिले थे। पाकिस्तान के कानून के अनुसार प्रधानमंत्री अगर विदेश में मिले गिफ्ट को अपने घर ले जाना चाहते हैं तो उन्हें उसकी कीमत का एक हिस्सा सरकारी खजाने में जमा कराना होगा।
इमरान खान ने विदेश से मिले गिफ्ट के बारे में गलत जानकारी दी। गई गिफ्ट के बारे में सरकार को नहीं बताया। जिन गिफ्ट्स के बारे में सरकार को बताया उन्हें भी गलत तरीके से अपने घर ले गए। सत्ता का इस्तेमाल कर इमरान ने गिफ्ट की बेहत कम कीमत लगवाई। वे गिफ्ट घर ले गए और बाद में बाजार में बेच दिया। इससे इमरान ने करोड़ों रुपए की कमाई की और इसकी जानकारी देश से छिपाई।