चंडीगढ़ : भारत निर्वाचन आयोग ने जींद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम जारी कर किया है। इसके लिए मतदान 28 जनवरी, 2019 को होगा।
अनुसूची के अनुसार नामांकन की अंतिम तिथि 10 जनवरी है, जबकि नामांकन की जांच 11 जनवरी को होगी। उम्मीदवारों द्वारा 14 जनवरी तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं। इसके बाद 28 जनवरी को मतदान होगा और 31 जनवरी को मतों की गिनती का कार्य पूरा कर परिणाम घोषित किया जाएगा।
आयोग ने उपचुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट का उपयोग करने का निर्णय लिया है। पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपीएटी उपलब्ध करवाई गई है और इन मशीनों की मदद से मतदान सुचारू रूप से संपन्न करवाना सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं।
आयोग ने निर्णय लिया है कि इस उपचुनाव में मतदान के समय मतदाता की पहचान अनिवार्य होगी। मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) मतदाता की पहचान का मुख्य दस्तावेज होगा। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई मतदाता अपने मताधिकार से वंचित नहीं रहे इसके लिए, अगर मतदाता सूची में उसका नाम अंकित है तो इस उप-चुनाव में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की अनुमति देने के लिए अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे। उन जिलों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू होगी जिनमें इस विधानसभा क्षेत्र का पूरा या आंशिक हिस्सा आता है। आदर्श आचार संहिता सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों, राज्य सरकार और संबंधित जिले के लिए केंद्र सरकार पर भी लागू होगी।