सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फौरी तौर पर राहत देते हुए चंडीगढ़ हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. हालांकि, अदालत ने राज्य सरकार को आठ हफ्ते में निकाय चुनाव की प्रक्रिया को पूरी करने का निर्देश दिया है.
पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें लंबित पंजाब निकाय चुनावों की घोषणा 15 दिनों में करने का निर्देश दिया गया था.
पीठ ने राज्य चुनाव आयोग और सरकार को दो हफ्ते में निकाय चुनाव प्रक्रिया को अधिसूचित करने और आठ हफ्ते के अंदर चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है.
SC ने की पंजाब सरकार की खिंचाई
इसके अलावा पीठ ने पंजाब सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि कुछ सीटें कई सालों से खाली होने के बावजूद चुनाव क्यों नहीं कराया गया. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये अस्वीकार्य है, कानून में अक्षम्य है. कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि आपको सीट खाली होने के छह महीने बाद चुनाव कराना जरूरी है. लेकिन इस मामले में सीटें 2020 से खाली हैं.
‘आप पंचायत चुनाव के लिए हैं उत्सुक’
उन्होंने यह भी कहा कि पंचायत चुनाव के लिए आप बहुत उत्सुक हैं, लेकिन नगर पालिका के लिए किसी न किसी बहाने से देरी करना चाहते हैं.