नई दिल्ली/टीम डिजिटल। बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने 2023 के एक अंतरिम आदेश की अवहेलना के लिए सोमवार को पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड (Patanjali Ayurveda Ltd) पर चार करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
आदेश में मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (Mangalam Organics Limited) द्वारा दायर ‘ट्रेडमार्क’ उल्लंघन मामले के संबंध में पतंजलि के कपूर उत्पाद (Patanjali camphor products) बेचने पर रोक लगाई गई थी।
न्यायमूर्ति आर. आई. चागला की एकल पीठ ने कहा कि पतंजलि ने अदालत के आदेश का “जानबूझकर” उल्लंघन किया। पीठ ने कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पतंजलि का इरादा अदालत के आदेश का उल्लंघन करने का था।
पीठ ने मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा दायर याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें अदालत की रोक के बावजूद कपूर उत्पाद बेचने के लिए पतंजलि के खिलाफ अवमानना कार्रवाई का अनुरोध किया गया था।
न्यायमूर्ति चागला ने पतंजलि को दो सप्ताह में चार करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया। इससे पहले, इस महीने की शुरुआत में अदालत ने कंपनी को 50 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया था।
मंगलम ऑर्गेनिक्स ने अपने कपूर उत्पादों के ‘कॉपीराइट’ के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए पतंजलि के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। मंगलम ऑर्गेनिक्स ने बाद में एक आवेदन दायर कर दावा किया था कि पतंजलि अंतरिम आदेश का उल्लंघन करते हुए कपूर उत्पाद बेच रही है।