चण्डीगढ़ : हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) काडर में तीन वर्ष की अवधि के लिए अब 300 की संख्या कर दी है। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा एक आदेश जारी कर दिया गया है।
आदेश पत्र के अनुसार ए-सामान्य प्रशासन में अतिरिक्त उपायुक्त एवं डीआरडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के 15 पद, उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) के 71 पद, नगराधीश के 22 पद, उप सचिव के 11 पद, मुख्यमंत्री के ओएसडी का एक, ओएसडी के छ:, राज्य कर्मचारी चयन आयोग के सचिव का एक पद है।
इसी प्रकार, बी-अन्य विभागों में मुद्रण एवं लेखन नियंत्रक का एक पद, विभिन्न विभागों में संयुक्त निदेशक के 29 पद, संयुक्त श्रमायुक्त (प्रशासन) का एक, संयुक्त रजिस्ट्रार (प्रशासन) सहकारी समितिया का एक पद, संयुक्त नियंत्रक सिविल डिफेंस अम्बाला का एक पद, संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी का एक पद, संयुक्त परिवहन आयुक्त के दो पद, संयुक्त राज्य परिवहन नियंत्रक के दो पद, संयुक्त परिवहन आयुक्त (सडक़ सुरक्षा) का एक पद, हरियाणा रोडवेज में महाप्रबन्धक के 12 पद, आरटीए सचिव के 22 पद, जिला परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के 22 पद, संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त के दो पद और चक्कबंदी विभाग में सहायक निदेशक का एक पद शामिल है।
पत्र के अनुसार एसडीओ सिविल के पदों में आईएएस अधिकारियों के जूनियर स्केल के पांच पद सबटे्रक्ट किए गये हैं, जिससे काडर स्ट्रेेंथ 220 हो गई है। इसके अलावा, काडर में प्रतिनियुक्ति आरक्षण के 50 पद, छुट्टी आरक्षण के 10 पद, प्रशिक्षण आरक्षण के 10 तथा अतिरिक्त मांग के लिए 10 पद शामिल हैं। इस प्रकार, हरियाणा सिविल सेवा काडर की कुल प्राधिकृत संख्या 300 हो गई है।