उदय प्रताप ने कहा कि क्योंकि काफी समय से शंभू बॉर्डर बंद था इसलिए मेरी तरफ से याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई थी इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय हाईकोर्ट ने हमारी दलीलों को सही माना और एक हफ्ते में हरियाणा सरकार को आदेश दिए हैं कि वह शंभू बॉर्डर को पूरी तरीके से खुलवाएं
उदय प्रताप ने कहा किसानों को लेकर हाईकोर्ट ने कोई डायरेक्शन नहीं दी है लेकिन अब यह किसानों पर निर्भर करेगा कि वह दिल्ली जाएंगे या वापस अपने घर लौटेंगे
अगर कोई कानून व्यवस्था की स्थिति बनती है तो इसमें कोर्ट को डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है राज्य सरकार अपने स्तर पर इसमें एक्शन लेने के लिए सक्षम है