चंडीगढ़।
भूपेंद्र सिंह, डिप्टी एडवोकेट जनरल, ने दी जानकारी
करनाल से कांग्रेस प्रत्याशी देवांशु बुद्धि राजा के भगोड़ा होने का मामला।
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में हुई सुनवाई।
7 मई से पहले देवांशु बुद्धि राजा को पंचकूला कोर्ट में करना होगा आत्म समर्पण।
आत्म समर्पण के बाद जमानत याचिका पर भी निचली अदालत ही करेगी फैसला।
साल 2018 के एक मामले में पंचकूला कोर्ट से भगोड़े घोषित हो चुके हैं देवांशु बुद्धि राजा।
गिरफ्तारी से बचने के लिए देवांशी बुद्धि राजा ने हाई कोर्ट का खटखटाया था दरवाजा।
लंच से पहले सुनवाई में हाईकोर्ट ने देवांशु बुद्धि राजा की याचिका कर दी थी खारिज।
लंच के बाद पुनर निरीक्षण याचिका में 7 मई तक को दोबारा सुनवाई पर सहमत हुई हाई कोर्ट।
दोबारा सुनवाई में बुद्धि राजा के वकील ने 7 मई तक सरेंडर करने का कोर्ट में दिया है आश्वासन।
अपनी याचिका में देवांशु बुद्धि राजा ने भगौड़ा घोषित करने के गलत प्रोसीजर और दूसरी जगह पर नोटिस तामील होने की दी थी दलील।
सुनवाई दौरान बुद्धि राजा के वकील निचली कोर्ट के आदेशों में नहीं बता पाए कोई कमी।