पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला
कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने का दिया आदेश
सरकार कच्चे कर्मियों को 2003 की नीति के तहत नियमित करें – हाई कोर्ट
पूर्व की 2003 में ओपी चौटाला सरकार में लगे कच्चे कर्मचारी होंगे नियमित
हाई कोर्ट ने दो दशक से लगे कच्चे कर्मचारियों को 2003 की नियमितीकरण नीति के तहत पक्का करने के दिए आदेश
हाई कोर्ट ने कहा जो कर्मचारी दो दशक से अनुबंध के आधार पर काम कर रहे हैं तो वह स्थाई प्रकृति का काम है
हाई कोर्ट ने कहा कि जो कर्मचारी दो दशक से भी ज्यादा समय से विभागों में सेवाएं दे रहे हैं उन्हें पक्का किया जाना चाहिए
हाई कोर्ट ने सरकार से कहा कर्मचारियों से भेदभाव नही हो और ऐसे कर्मचारियों के लिए पद सृजित करे सरकार
हाई कोर्ट में यमुनानगर के एक शख्स ने लगाई थी याचिका
कोर्ट में सरकार ने कहा था की जो कर्मचारी नियमित स्वीकृत पदों पर काम नहीं कर रहे उन्हें पक्का नहीं किया जा सकता