चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बातचीत के बाद 1 जनवरी, 2003 को या इसके बाद अनुबंध आधार पर भर्ती हुए चालकों और परिचालकों को उनकी ज्वाइनिंग की प्रारंभिक तिथि से नियमित करने का निर्णय लिया है। परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने मंगलवार को चंडीगढ़ में यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वित्त विभाग की सहमति से इस मामले को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
उन्होंने बताया कि इन चालकों और परिचालकों को एसीपी, वेतन निर्धारण तथा मासिक वित्तीय सहायता के लाभ 31 जुलाई, 2016 तक नोशनल तथा 1 अगस्त, 2016 से वास्तविक आधार पर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिन चालकों और परिचालकों ने 31 दिसंबर, 2005 तक सेवा में ज्वाइन किया है, वे पारिवारिक पेंशन नियम, 1964 के तहत शासित होंगे जबकि 1 जनवरी, 2006 को या इसके बाद सेवा में आने वाले चालक और परिचालक नई पेंशन योजना, 2006 के द्वारा शासित होंगे।
उन्होंने बताया कि हरियाणा परिवहन विभाग हरियाणा परिवहन सेवा नियम, 2003 के तहत 1 जनवरी, 2003 को या इसके बाद अनुबंध आधार पर भर्ती हुए चालकों और परिचालकों को नियमित करने का मामला 25 जून, 2014 का पत्र जारी होने के बाद सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा था जिसके तहत ऐसे चालकों और परिचालकों को 31 दिसंबर, 2013 तक नोशनल तथा 1 जनवरी, 2014 से वास्तविक नियमित वेतनमान दिए गए थे। उन्होंने बताया कि 25 जून, 2014 का पत्र जारी होने के बाद भी इन चालकों व परिचालकों को एसीपी, मासिक वित्तीय सहायता, पारिवारिक पेंशन 31 दिसंबर, 2005 तक सेवा में आने वालों के लिए तथा नई पेंशन योजना जिन्होंने 1 जनवरी, 2006 को या इसके बाद ज्वाइन किया है के लाभ नहीं दिए जा सके क्योंकि इन चालकों और परिचालकों के संबंध में ‘ज्वाइनिंग की तिथि से नियमित’ शब्द का उल्लेख नहीं था।